UP Madarsa Education : उप्र मदरसा शिक्षा बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, पलटा HC का फैसला

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  • Updated Apr 5, 2024, 04:21 PM IST

UP Madarsa Education Act 2004: उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर 5 अप्रेल 2024 को अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को ‘असंवैधानिक’ और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला करार दिया गया था।

UP Madarsa Education Act 2004:उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर 5 अप्रेल 2024 को अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को ‘असंवैधानिक’ और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला करार दिया गया था। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया।

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उप्र मदरसा शिक्षा बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम

पीठ में कौन हैं शामिल

पीठ में न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। पीठ ने कहा,‘‘ मदरसा बोर्ड का उद्देश्य नियामक सरीखा है और प्रथम दृष्टया इलाहाबाद उच्च न्यायालय की यह बात सही नहीं प्रतीत होती कि बोर्ड का गठन धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होगा।’’

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