एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट का फैसला, 13% होल्ड पदों पर सामान्य वर्ग को नियुक्ति के निर्देश

MP OBC Reservation News: मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि उच्च न्यायालय ने वर्ष 2019 से 2022 के बीच की गई नियुक्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय दिया है।

MP OBC Reservation News: मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि उच्च न्यायालय ने वर्ष 2019 से 2022 के बीच की गई नियुक्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, अदालत ने 13 प्रतिशत अतिरिक्त नियुक्तियों को संरक्षित रखते हुए आगामी भर्तियों में समायोजित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, वर्ष 2022 के बाद से फैसले की तारीख तक हुई भर्तियों में 13 प्रतिशत होल्ड पदों पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का निर्देश दिया गया है।

मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉ. मोहन यादव

मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉ. मोहन यादव

कांग्रेस सरकार पर मुख्यमंत्री ने उठाए सवाल

मुख्यमंत्री ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अध्यादेश के माध्यम से लागू किए गए 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का नोटिफिकेशन लचर और त्रुटिपूर्ण था। उनका आरोप है कि तत्कालीन सरकार ने जल्दबाजी में अध्यादेश लाया और इस संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से भी सलाह नहीं ली गई। डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से तत्कालीन कांग्रेस सरकार की आरक्षण लागू करने की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि, यह मुख्यमंत्री की राजनीतिक प्रतिक्रिया है; अदालत के आदेश में दर्ज निष्कर्षों को समझने के लिए विस्तृत निर्णय देखना जरूरी है।

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