JEE Main 2023: बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज किया 75 फीसदी पात्रता मानदंड वाली याचिका

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated May 3, 2023, 01:31 PM IST

JEE Main 2023: बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज यानी 3 मई को 75 फीसदी पात्रता मानदंड वाली याचिका पर सुनवाई की, जिसमें यह बात सामने आई है के जेईई मेन 2023 के 75 फीसदी पात्रता मानदंड को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया।

JEE Main 2023: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को जेईई मेन 2023 के 75 फीसदी पात्रता मानदंड को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति संदीप वी मार्ने की खंडपीठ ने पात्रता मानदंड में छूट की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने फैसला सरकार पर छोड़ दिया है क्योंकि जेईई मेन्स एक अखिल भारतीय परीक्षा है। अदालत ने कहा, "हम इस स्तर पर विचार नहीं कर सकते... यह सरकार को तय करना है।"

JEE Main 2023 75 per cent Eligibility NOT Relaxed

बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज किया 75 फीसदी पात्रता मानदंड वाली याचिका

जेईई मेन 2023 पात्रता मानदंड क्या है?

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