IAS अधिकारी का ट्रांसफर कौन कर सकता है, जानें किसके पास होती है इसकी ताकत

IAS Ka transfer kaun kar sakta hai (Who can transfer an IAS officer ): राजस्थान सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार ने 65 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इस बदलाव में 25 जिलों के कलक्टर भी बदले गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के सचिव और विशिष्ट सचिव भी बदले गए हैं। इस बीच ये जानना जरूरी है कि आईएएस का ट्रांसफर कौन कर सकता है?

Who can transfer an IAS officer amid Rajasthan Transfer list: राजस्थान सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार ने 65 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इस बदलाव में 25 जिलों के कलक्टर भी बदले गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के सचिव और विशिष्ट सचिव भी बदले गए हैं। इस लिस्ट में आईएएस अधिकारी टीना डाबी, उनकी बहन रिया डाबी, आईएएस निशांत जैन का भी नाम है। इस बीच ये जानना जरूरी है कि आईएएस का ट्रांसफर कौन कर सकता है? बता दें कि IAS अधिकारी जिस सरकार के लिए काम करते हैं, उसे सस्पेंड करने का अधिकार भी उसी सरकार के पास होता है। संविधान के अनुच्छेद 311(2) के अनुसार, अगर कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसकी रैंक कम की जा सकती है। साथ ही उसकी नौकरी भी खत्म की जा सकती है।

आईएएस का तबादला कौन का सकता है?

आईएएस का तबादला कौन का सकता है?

सामान्य प्रशासन विभाग से जारी होता है आदेश

बता दें कि आईएएस और आईपीएस समेत अन्य अफसरों के ट्रांसफर का अधिकार सामान्य प्रशासन विभाग के पास रहता है। सामान्य प्रशासन विभाग एक तरह से हर विभागों का प्रशासनिक नियंत्रण का केंद्र माना जाता है। राज्य में आईएएस और आईपीएस से लेकर बीएएस और बीपीएस अफसरों तक के तबादला, नियुक्ति, प्रमोशन और अनुशासनात्मक कार्रवाई के काम भी सामान्य प्रशासन विभाग ही करता है!

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