Reels/ Short Video Banned in School: स्कूल क्लास में नहीं बना सकेंगे रील या शॉर्ट वीडियो, लग गया प्रतिबंध

Reels/ Short Video Banned in School: दिल्ली सरकार ने सभी विद्यालयों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि विद्यार्थी, शिक्षक और कर्मचारी स्कूल के समय के दौरान रील या ’शॉर्ट वीडियो’ न बनाएं। सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी गतिविधियों से शैक्षणिक कार्य, अनुशासन या संस्थानों की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए।

Reels/ Short Video Banned in School: दिल्ली सरकार ने सभी विद्यालयों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि विद्यार्थी, शिक्षक और कर्मचारी स्कूल के समय के दौरान रील या ’शॉर्ट वीडियो’ न बनाएं। सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी गतिविधियों से शैक्षणिक कार्य, अनुशासन या संस्थानों की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। शिक्षा निदेशालय ने बुधवार को जारी एक परिपत्र में कहा कि निदेशालय को इस बात की जानकारी मिली है कि स्कूल परिसर में मनोरंजन के लिए ’शॉर्ट वीडियो’ बनाए जा रहे हैं और विद्यालय प्रमुखों को कक्षा के समय के दौरान ऐसी गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगानी चाहिए।

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स्कूल क्लास में नहीं बना सकेंगे रील या शॉर्ट वीडियो

निर्देश में इस बात पर बल दिया गया कि शिक्षण प्रक्रिया को बाधित करने या विद्यार्थियों का ध्यान भटकाने वाली किसी भी गतिविधि पर रोक लगाई जानी चाहिए, संस्थानों की मर्यादा व गरिमा बनाए रखी जानी चाहिए और शिक्षा पर ही ध्यान केंद्रित रहना चाहिए।

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