Delhi Private University Bill 2026: दिल्ली प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल को मिली मंजूरी, स्थानीय छात्रों को मिलेगा 25% आरक्षण और स्कॉलरशिप

Delhi Private University Bill 2026: दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल 2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी देते हुए राजधानी के छात्रों को बड़ी राहत दी है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की स्थापना से लेकर उनके संचालन के कानूनी ढांचे को मजबूत करना है।

Delhi Private University Bill 2026: दिल्ली के स्थानीय छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक राहत भरी खबर आई है। दिल्ली कैबिनेट ने 'दिल्ली प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल 2026' के ड्राफ्ट को अपनी मंजूरी दे दी है। इस बिल का मुख्य उद्देश्य राजधानी में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की स्थापना से लेकर उनके संचालन के लिए पहली बार एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करना और सरकार की सीधी निगरानी सुनिश्चित करना है। यदि यह बिल दिल्ली विधानसभा की विधायी प्रक्रिया से पारित होकर कानून बनता है, तो इससे दिल्ली के प्राइवेट कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों के पूरे सिस्टम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं इस बिल के लागू होने पर क्या-क्या प्रमुख बदलाव होंगे।

Delhi Private University Bill 2026

Delhi Private University Bill 2026 (Photo - AI)

दिल्ली के स्थानीय छात्रों को मिलेगा 25% आरक्षण

कैबिनेट से मंजूर हुए इस प्रस्तावित विधेयक में सबसे प्रमुख प्रावधान दिल्ली के मूल निवासी छात्रों के लिए रखा गया है। कानून बनने के बाद दिल्ली की प्रत्येक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को अपने हर शैक्षणिक कोर्स में 25 प्रतिशत सीटें दिल्ली के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित (Reserve) रखनी होगी। इन आरक्षित सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया दिल्ली सरकार की वर्तमान आरक्षण नीति के मानकों के आधार पर संचालित की जाएगी। बता दें कि इस नीति का मुख्य लक्ष्य दिल्ली के युवाओं को अपने ही शहर में उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे राज्यों या विदेश का रुख न करना पड़े।

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