Delhi School Fees: स्कूल फीस एक्ट को कैबिनेट की मंजूरी, अब मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे स्कूल

Delhi School Fees: दिल्ली सरकार ने स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाया है। कैबिनेट ने इस संबंध में एक मसौदा बिल पास किया है, जिसे जल्द ही विधानसभा की बैठक में कानून का रूप दिया जाएगा।

Delhi School Fees: दिल्ली सरकार ने स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाया है। कैबिनेट ने इस संबंध में एक मसौदा बिल पास किया है, जिसे जल्द ही विधानसभा की बैठक में कानून का रूप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी।

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10 लाख रुपये तक लगेगा जुर्माना

नए प्रस्ताव के अनुसार, स्कूलों को हर साल 31 जुलाई तक फीस प्रस्ताव तैयार कर 15 सितंबर तक स्कूल लेवल कमेटी को सौंपना होगा। इसके बाद 30 से 45 दिनों के भीतर कमेटी फैसला लेगी, जो आगे जिला और फिर राज्य स्तर पर जाएगा। अक्टूबर-नवंबर तक अभिभावकों को यह जानकारी मिल जाएगी कि नए सत्र में कितनी फीस ली जाएगी। कोई स्कूल कमेटी के निर्णय के खिलाफ फीस वसूलता है, तो उस पर 1 लाख से 10 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा।

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