सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद टली बिहार 33वीं न्यायिक सेवा परीक्षा; BPSC ने जारी किया आधिकारिक नोटिस

BPSC ने 3 जून को आयोजित होने वाली बिहार 33वीं न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित कर दिया है। यह फैसला सुप्रिम कोर्ट द्वारा रिट पिटीशन में 22 मई 2026 को दिए गए एक अंतरिम आदेश के बाद लिया गया।

33rd Bihar Judicial Service Prelim Exam Postponed: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। आयोग द्वारा आगामी 3 जून 2026 को आयोजित होने वाली 33वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रीलिम्स प्रतियोगिता परीक्षा को अगले आदेश तक के लिए टाल दिया गया है। यह निर्णय सुप्रिम कोर्ट द्वारा जारी किए गए एक अंतरिम आदेश के बाद लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के इसी आदेश का पालन करते हुए बीपीएससी ने परीक्षा टालने की आधिकारिक सूचना जारी की है। परीक्षा की आगामी नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। सभी परीक्षार्थियों को सलाह दी गई है कि वे लेटेस्ट अपडेट के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।

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33rd Bihar Judicial Service Prelim Exam Postponed (Photo -AI)

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सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद लिया गया फैसला

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा स्थगित करने का यह कदम मनमाना नहीं है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप का परिणाम है। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका रिट पिटीशन (सिविल) संख्या 1110/2025 पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 22 मई 2026 को एक अंतरिम आदेश पारित किया था। इसी न्यायिक आदेश के अनुपालन और आलोक में बीपीएससी ने परीक्षा को आगे बढ़ाने का आधिकारिक निर्णय लिया है।

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