झारखंड के तारा शाहदेव लव जिहाद मामले में आरोपी रकीबुल को उम्रकैद तो मुश्ताक को हुई 15 साल की सजा

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Oct 5, 2023, 07:00 PM IST

Tara Shahdeo Love Jihad Case: ​ नेशनल शूटर तारा शाहदेव ने रंजीत सिंह कोहली पर धोखा देकर शादी करने का आरोप लगाया था। दोनों की शादी 7 जुलाई 2014 को हुई थी। शादी के बाद उसे पता चला कि रंजीत सिंह कोहली पहले ही अपना धर्म बदलकर इस्लाम कबूल कर चुका था और उसने अपना नाम रकीबुल हसन रख लिया था।

Tara Shahdeo Love Jihad Case: झारखंड के बहुचर्चित शूटर तारा शाहदेव लवजिहाद मामले में कोर्ट ने गुरुवार को आरोपियों को सजा सुना दी। इससे पहले सीबीआई की कोर्ट ने तारा शाहदेव के पति, सास समेत एक अन्य को इस मामले में दोषी पाया था। जिसके बाद आज इस मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई। राष्ट्रीय निशानेबाज तारा शाहदेव के जबरन धर्म परिवर्तन मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक अदालत ने गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उसके पति रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि उसकी मां और तारा की सास कौसर रानी को दस साल कैद की सजा सुनाई गई है।

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तारा शाहदेव लव जिहाद केस में आरोपी को उम्रकैद की सजा (फोटो- @ShahdeoTara)

एक अन्य को 15 साल की सजा

दूसरे आरोपी झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (विजिलेंस) मुश्ताक अहमद को 15 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही तीनों पर पचास-पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने 30 सितंबर को ही तीनों को दोषी करार दिया था। इनकी सजा पर गुरुवार को फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल को आईपीसी की धारा 120बी, 376, 323, 298, 506 और 496 के तहत दोषी माना है। कौशल रानी को आईपीसी की धारा 120बी, 298, 506 और हाई कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को आईपीसी की धारा 120बी और 298 में दोषी पाया गया है।

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