दुष्कर्म केस में नारायण साईं को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, हाईकोर्ट के आदेश में दखल से इनकार

सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी एसएलपी में, साईं ने गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अपील के निपटारे तक सजा पर रोक और जमानत की मांग करने वाली उसकी लगातार पांचवीं अर्जी को खारिज कर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दुष्‍कर्म मामले में खुद को भगवान बताने वाले आसाराम के बेटे नारायण साईं की सजा पर रोक लगाने से इनकार करने वाले गुजरात हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से मना कर दिया।हालांकि, कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि वह सजा के खिलाफ उसकी आपराधिक अपील पर तीन महीने के अंदर फैसला करने की कोशिश करे।

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आसाराम के बेटे नारायण साईं

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने साईं की विशेष अनुमति याचिका का निपटारा करते हुए गुजरात हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि वह उसकी लंबित अपील पर जल्द से जल्द, और हो सके तो तीन महीने के अंदर सुनवाई करके फैसला करे।सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी एसएलपी में, साईं ने गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अपील के निपटारे तक सजा पर रोक और जमानत की मांग करने वाली उसकी लगातार पांचवीं अर्जी को खारिज कर दिया गया था।

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