दो साल की मासूम से दुष्कर्म और फिर हत्या... 'हैवान' को मिलेगी फांसी; दया याचिका खारिज

Mercy Petition: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र में 2012 में दो साल की बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के दोषी व्यक्ति की दया याचिका खारिज कर दी है। अधीनस्थ अदालत ने घुमारे को दोषी ठहराते हुए 16 सितंबर, 2015 को मौत की सजा सुनाई थी। इसके बाद बंबई हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा।

Mercy Petition: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र में 2012 में दो साल की बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के दोषी व्यक्ति की दया याचिका खारिज कर दी है। राष्ट्रपति पद पर 25 जुलाई, 2022 को आसीन होने के बाद मुर्मू द्वारा खारिज की गई यह तीसरी दया याचिका है।

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मासूम से दुष्कर्म के दोषी को अब मिलेगी फांसी (प्रतीकात्मक फोटो साभार: iStock)

सुप्रीम कोर्ट ने तीन अक्टूबर, 2019 को रवि अशोक घुमारे को दी गई मौत की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि उसका अपनी ‘कामुक इच्छाओं’ पर कोई नियंत्रण नहीं था और उसने अपनी यौन भूख को शांत करने के लिए सभी प्राकृतिक, सामाजिक और कानूनी सीमाओं को तार-तार कर दिया था।

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