मुंबई हादसा: क्या ड्राइवर ने बस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया? जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने कहा कि इस बात की जांच होगी कि क्या बस जान-बूझकर लापरवाही से चलाई गई थी। पुलिस ने यह भी कहा कि वे जांच करेंगे कि क्या मोरे ने उचित प्रशिक्षण लिया था।

Mumbai Bus crash: क्या मुंबई में हुए घातक दुर्घटना को बस के ड्राइवर संजय मोरे ने जानबूझकर अंजाम दिया था? क्या उसने बस को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था? कोर्ट के सामने ये तथ्य रखते हुए पुलिस इसी दिशा में जांच में जुटी है। अदालत ने 54 वर्षीय ड्राइवर मोरे को 21 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। घटना सोमवार रात करीब 9.30 बजे कुर्ला में हुई। नगर निगम द्वारा संचालित बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) द्वारा संचालित बस को चला रहे मोरे ने घनी आबादी वाले इलाके में कई वाहनों और पैदल यात्रियों को टक्कर मार दी जिसमें सात लोगों की मौत हो गई।

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मुंबई बेस्ट बस हादसा

ड्राइवर मोरे का इरादा क्या था?

मोरे को मौके पर ही हिरासत में लिया गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) और 110 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। अदालत में सुनवाई के दौरान पुलिस ने तर्क दिया कि अपराध गंभीर प्रकृति का था, इसलिए मोरे के इरादों की गहन जांच की आवश्यकता है।

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