Gujarat: नाबालिग बेटी को बनाया था हवस का शिकार, कलयुगी बाप को मिली 20 साल की सजा

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  • Updated Dec 11, 2023, 04:06 PM IST

Gujarat Crime News : नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को 20 साल के कारावास की सजा सुजाई गई है। गुजरात के विशेष पॉक्सो अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए कलयुगी बाप को उसकी करतूत का हिसाब किया। दोषी करार दिया गया व्यक्ति दिहाड़ी मजदूरी करता था।

Court News: विशेष पॉक्सो अदालत ने 12 साल की बेटी से दुष्कर्म के दोषी 41 वर्षीय व्यक्ति को सोमवार को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। दुष्कर्म की घटना 2021 में हुई थी। विशेष न्यायाधीश जे.के. प्रजापति ने सरकार को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत पीड़िता को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।

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सांकेतिक तस्वीर। (साभार- Freepik)

छत पर अपनी बेटी के साथ किया दुष्कर्म

लोक अभियोजक भारत पटनी ने कहा, 'अदालत ने दलीलों और सबूतों पर गौर करने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल के कारावास की सजा सुनाई।' उन्होंने बताया कि दोषी करार दिया गया व्यक्ति दिहाड़ी मजदूरी करता था और 28 जून 2021 को अपने मकान की छत पर उसने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया जिसे उसकी पत्नी ने देख लिया। पटनी के मुताबिक, आरोपी ने हालांकि, पत्नी से घटना को लेकर माफी मांगी और पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराने का अनुरोध किया।

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