साढ़े 3 साल की मासूम बच्ची से डिजिटल दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, स्कूल पर 10 लाख रुपये जुर्माना

इस घटना के बाद स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगा था कि मामले की जानकारी होने के बाद कार्रवाई करने के बजाय उसने दो दिन तक मामले को दबाने का प्रयास किया। स्कूल प्रबंधन ने इस मामले को रफादफा करने के लिए बच्ची के माता-पिता पर भी दबाव बनाया गया था।

Noida Digital Rape Case: जनपद गौतम बुद्ध नगर के एक नामी स्कूल में साल 2018 में साढ़े तीन साल की बच्ची से ‘डिजिटल’ रेप करने वाले चंडीदास को जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि उस पर 24 हजार का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने निजी स्कूल पर भी 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साल 2018 के इस मामले में स्कूल पर गंभीर आरोप लगे थे।

Digital rape

मासूम बच्ची से डिजिटल रेप में आया फैसला (PTI)

स्कूल प्रबंधन पर मामले को दबाने का आरोप

भाषा की खबर के मुताबिक, इस घटना के बाद स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगा था कि मामले की जानकारी होने के बाद कार्रवाई करने के बजाय उसने दो दिन तक मामले को दबाने का प्रयास किया। स्कूल प्रबंधन ने इस मामले को रफादफा करने के लिए बच्ची के माता-पिता पर भी दबाव बनाया गया था। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी जेपी भाटी ने बताया कि तैराकी सिखाने के दौरान चंडीदास ने डिजिटल दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी तब बतौर लाइफ गार्ड तरणताल के पास तैनात था। चंडीदास मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है।

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