अदालत ने मारपीट मामले में अभिनेता आदित्य पंचोली को जेल की सजा से बख्शा, पीड़ित को 1.5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया

आदित्य पंचोली पार्किंग हमले मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद भी बच गए हैं। कोर्ट ने उनकी सजा को बख्श दिया है।

मुंबई की एक सत्र अदालत ने 2005 के पार्किंग हमले के मामले में अभिनेता आदित्य पंचोली की सजा को बरकरार रखा है, लेकिन मजिस्ट्रेट द्वारा सुनाई गई एक साल की जेल की सजा को संशोधित किया है और अच्छे व्यवहार के बांड पर उनकी रिहाई का आदेश दिया है।

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