हिंदू रीति-रिवाजों का पालन नहीं कर रहा पति, महिला ने मांगा तलाक तो हाई कोर्ट ने की यह टिप्पणी

Divorce Case: उत्तराखंड हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करके एक महिला ने अपने पति और उसके परिवार द्वारा हिंदू रीति-रिवाजों का पालन नहीं करने के आधार पर उससे तलाक मांगा है। महिला ने अर्जी में कहा कि वह एक धार्मिक महिला है और वह बहुत श्रद्धा से हिंदू रीति-रिवाजों का पालन करती है और इस कारण उसके लिए अपने पति के साथ रहना संभव नहीं है।

Divorce Case: उत्तराखंड हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करके एक महिला ने अपने पति और उसके परिवार द्वारा हिंदू रीति-रिवाजों का पालन नहीं करने के आधार पर उससे तलाक मांगा है। अदालत ने इस मामले में दंपति को सुलह की संभावनाएं तलाशने को कहा है। नैनीताल परिवार अदालत ने महिला की वह अर्जी खारिज कर दी थी जिसमें उसने अपने पति से तलाक मांगा था। इसके बाद महिला ने हाई कोर्ट का रुख किया।

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कोर्ट ने दंपति को काउंसलिंग के लिए भेजा (फाइल फोटो)

न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक माहरा की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दंपति को सुलह की संभावनाएं तलाशने के लिए परामर्श के लिए भेज दिया। मामले के अनुसार, महिला ने अपने पति से इस आधार पर तलाक मांगा है कि उसका पति और उसका परिवार स्वयंभू संत रामपाल का अनुयायी है और वे हिंदू रीति-रिवाजों का पालन नहीं करते हैं।

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