मनी लॉन्ड्रिंग केस में IPAC के सह-संस्थापक विनेश चंदेल को जमानत, ED ने नहीं किया विरोध

IPAC co founder news: विनेश चंदेल को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

Vinesh Chandel bail: IPAC (Indian Political Action Committee) के निदेशक और सह-संस्थापक विनेश चंदेल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। खास बात यह रही कि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया। जानकारी के अनुसार, विनेश चंदेल को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

मनी लॉन्ड्रिंग केस में IPAC के सह-संस्थापक विनेश चंदेल को जमानत, ED ने नहीं किया विरोध

मनी लॉन्ड्रिंग केस में IPAC के सह-संस्थापक विनेश चंदेल को जमानत, ED ने नहीं किया विरोध

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ईडी की ओर से जमानत का कोई विरोध नहीं किया गया है। जांच अधिकारी के बयान का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि विनेश चंदेल ने जांच में पूरा सहयोग किया है। उन्होंने स्वेच्छा से एजेंसी को जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई, जिसके चलते ईडी ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया।

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