Varanasi:वाराणसी में पालतू डॉग ने किसी को काटा तो मालिक पर लगेगा लाखों का जुर्माना, केस होगा दर्ज
Varanasi Municipal Corporation: हाल के दिनों में पालतू डॉग्स को लेकर कई शहरों में निगम ने सख्त नियम लागू किए हैं। डॉग्स के बढ़ते हमलों को देखते हुए नगर निगम ने मालिकों पर जुर्माने का प्रावधान किया है। वाराणसी नगर निगम ने यह नियम लागू कर दिया है। अब अगर पालतू डॉग ने किसी को काटा तो उसके मालिक पर जुर्माना लगने के साथ ही केस भी दर्ज होगा।
Updated Nov 19, 2022 | 11:51 AM IST

वाराणसी नगर निगम कार्यालय
- नगर निगम की 1959 एक्ट की धारा 550 के तहत कार्रवाई का प्रावधान
- डॉग ने काटा तो उसका पंजीकरण भी रद्द किया जाएगा
- निगम के पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी तय करेंगे जुर्माना राशि
अब तक किसी पर नहीं लगा है जुर्माना
डॉग्स के रजिस्ट्रेशन के लिए चुकाने पड़ते हैं 207 रुपए
डॉग के काटने पर यहां करें कॉल
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