Gyanvapi Case: मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा मामले में अहम फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को किया खारिज

  • Authored by: रवि वैश्य
  • Updated May 31, 2023, 04:57 PM IST

Maa Shringar Gauri Case Varanasi: वाराणसी के ज्ञानवापी मामले से जुड़े एक केस मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा के अधिकार मामले में बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई के बाद अपना आदेश सुनाया है।

Gyanvapi Case Update: वाराणसी में मां श्रृंगार गौरी (Maa Shringar Gauri) की नियमित पूजा मामले में अहम फैसला सामने आया है, ज्ञानवापी (Gyanvapi ) में पूजा की मांग को लेकर हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है, बताया जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। गौर हो कि राखी सिंह ने चार अन्‍य महिलाओं के साथ वाराणसी कोर्ट में याचिका डाली थी इसमें उन्‍होंने शृंगार गौरी की नियमित पूजा करने की अनुमति देने की मांग की थी।

Maa Shringar Gauri Case

वाराणसी में मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा मामले में अहम फैसला सामने आया है

श्रृंगार गौरी में नियमित पूजा के अधिकार को लेकर पिछले साल सितंबर में वाराणसी की जिला अदालत के फैसले की चुनौती याचिका पर सुनवाई की गई थी। पिछले साल सितंबर को जिला कोर्ट ने अपने फैसले में माना था कि याचिकाकर्ता महिलाओं का दावा उपासना स्थल कानून 1991 के दायरे से बाहर है।

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