वाराणसी

Gyanvapi Case: व्यास जी के तहखाना पूजा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई 15 फरवरी तक के लिए टाली

  • Compiled by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Feb 12, 2024, 03:59 PM IST

Gyanvapi Case Hearing Update: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाना में हिंदुओं को पूजा की अनुमति वाले वाराणसी की अदालत के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई सोमवार को टाल दी और अगली तारीख 15 फरवरी तय की।

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व्यास जी के तहखाने में पूजा मामले में सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई

Gyanvapi Case Hearing Update: वाराणसी के ज्ञानवापी (Gyanvapi Case) परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने (Vyas ji Basement) में पूजा मामले में सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई करीब डेढ़ घंटे तक मामले की सुनवाई हुई इस दौरान मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने पक्ष रखा, इस मामले में अब 15 फरवरी को फिर से सुनवाई होगी।

वाराणसी की अदालत के आदेश के खिलाफ अपील करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी के वकील एसएफए नकवी और पुनीत गुप्ता की दलीलें सुनने के बाद नकवी के अनुरोध पर न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सुनवाई टालने का आदेश पारित किया।

अंजुमन इंतेजामिया की ओर से पेश एफएफए नकवी ने दलील दी कि विवादित संपत्ति पर वादी (व्यास परिवार) का क्या अधिकार है, इस पर निर्णय नहीं किया गया और इस प्रकार से वादी का अधिकार निर्धारित किए बगैर पूजा की अनुमति देने का आदेश अवैध है।

सोमवार को मुस्लिम पक्ष ने अदालत के आदेशों की प्रमाणित प्रतियां भी दाखिल कीं जो पूर्व में दाखिल नहीं की गई थीं और इन प्रतियों को रिकार्ड में दर्ज किया गया।विवादित संपत्ति पर हिंदू पक्ष का कब्जा दर्शाने वाले कुछ परिपत्र हिंदू पक्ष की ओर से दायर किए गए। वाराणसी की अदालत ने 31 जनवरी को दिए अपने आदेश में हिंदू श्रद्धालुओं को ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी थी।

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