Varanasi Biryani Party Case : वाराणसी में गंगा नदी के बीच नाव पर बैठकर बिरयानी पार्टी करने और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में गिरफ्तार चार आरोपियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट से राहत मिलने के बाद चारों आरोपी वाराणसी जिला जेल से रिहा हो गए। यह मामला रमजान के महीने में सामने आया था, जिसने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक काफी सुर्खियां बटोरी थीं।
गंगा में बिरयानी पार्टी करने वाले चार आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत
बताया जा रहा है कि रमजान के दौरान कुछ युवकों ने गंगा नदी के बीच नाव पर बिरयानी पार्टी की थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगाया था। वीडियो वायरल होते ही मामला तेजी से चर्चा में आ गया था।
विवाद बढ़ने के बाद वाराणसी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कोतवाली थाना क्षेत्र में मामला दर्ज किया था। पुलिस ने वीडियो में दिखाई देने वाले आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया था। आरोपियों पर धार्मिक भावनाएं भड़काने और सार्वजनिक शांति भंग करने समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत
करीब दो महीने तक जेल में रहने के बाद अब आरोपियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट के आदेश के बाद चारों आरोपी वाराणसी जिला जेल से बाहर आ गए। हालांकि मामले की सुनवाई अभी जारी रहेगी।
इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सोशल मीडिया पर वीडियो को लेकर जमकर बहस छिड़ी रही। कुछ लोगों ने इसे धार्मिक आस्था से जोड़कर विरोध किया, जबकि कुछ ने इसे युवकों की लापरवाही और सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़ बताया। फिलहाल, हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। वाराणसी पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। शहर (Cities News in Hindi) अपडेट और ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।
