Uttarakhand: धर्मांतरण रोकने के लिए धामी की सख्त पहल; बनेगा कड़ा कानून, कैबिनेट ने दी मंजूरी

उत्तराखंड कैबिनेट ने धर्म परिवर्तन रोकने के लिए 'धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2025' को मंजूरी दी है। इसमें लालच, धोखे या दबाव से धर्मांतरण पर 3 से आजीवन कारावास तक की सजा और भारी जुर्माना का प्रावधान है। सभी अपराध गैर-जमानती होंगे और संपत्ति कुर्क की जा सकेगी।

Uttarakhand: उत्तराखंड में धामी सरकार के कैबिनेट ने जबरन, धोखे से या लालच देकर धर्म परिवर्तन की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए 'उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2025' को मंजूरी दे दी है। इस कानून में कई कड़े प्रावधान जोड़े गए हैं, जिससे दोषियों को सख्त सजा और भारी जुर्माना लगाया जा सके।

dhami

धर्मांतरण रोकने के लिए जोड़े गए सख्त प्रावधान

प्रलोभन की परिभाषा और सख्त

कानून में प्रलोभन की परिभाषा को साफ और सख्त किया गया है। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति पैसे, गिफ्ट, नौकरी का लालच, मुफ्त शिक्षा का वादा, शादी का झांसा, बेहतर जीवन का दावा, किसी धर्म की बुराई कर दूसरे धर्म की प्रशंसा, या सोशल मीडिया/डिजिटल माध्यम से धर्म परिवर्तन का प्रयास करता है, तो यह अपराध माना जाएगा।

End of Feed