Twisha Sharma Death Case: ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में उनकी सास गिरीबाला सिंह की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की ओर से कहा गया कि जांच के दौरान दहेज प्रताड़ना के आरोपों को साबित करने वाले कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। मामले में गिरीबाला सिंह को मामूली राहत मिली है।
ट्विशा शर्मा मौत मामले में दहेज प्रताड़ना का एंगल कमजोर
सुनवाई के दौरान सामने आया कि CBI की चार्जशीट में दहेज प्रताड़ना का आरोप साबित नहीं हुआ है। जांच के दौरान भी CBI को दहेज प्रताड़ना से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं मिले। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने गिरीबाला सिंह के वकीलों को उनके आवेदन से दहेज प्रताड़ना से जुड़ी बात हटाने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा कि आवेदन में दहेज प्रताड़ना से संबंधित तथ्य को हटाया जाए। गिरीबाला सिंह की जमानत याचिका पर अब मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। गिरीबाला सिंह के वकील सुरेंद्र सिंह ने सुनवाई के दौरान मामले से जुड़े पक्ष कोर्ट के सामने रखे।
