Twisha Sharma Case: पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में आज यानी शुक्रवार 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने भोपाल की सेशंस कोर्ट में चल रही सुनवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्विशा के पिता नव निधि शर्मा की याचिका पर सीबीआई, आरोपी समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
ट्विशा शर्मा के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले की सुनवाई भोपाल से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की है। याचिका में निष्पक्ष और स्वतंत्र सुनवाई सुनिश्चित करने की अपील की गई है। याचिकाकर्ता की तरफ से आशंका जताई गई है कि आरोपी गिरबाला सिंह के प्रभाव के कारण भोपाल में निष्पक्ष सुनवाई प्रभावित हो सकती है। गिरबाला सिंह पूर्व जिला जज हैं और ट्विशा की सास हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए दिया समय
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर याचिका पर संबंधित पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। कोर्ट ने फिलहाल भोपाल की सेशंस कोर्ट में चल रही ट्रायल की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई जवाब दाखिल होने के बाद होगी। अगली तारीख अभी तय नहीं हुई है।
केस दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग क्यों?
ट्विशा शर्मा के पिता ने अपनी याचिका में कहा है कि मामले की सुनवाई दिल्ली की सक्षम अदालत में ट्रांसफर की जाए, ताकि निष्पक्ष और स्वतंत्र ट्रायल सुनिश्चित किया जा सके। याचिका में आरोपी गिरबाला सिंह के पूर्व जिला जज होने का हवाला देते हुए उनके प्रभाव को लेकर आशंका जताई गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल याचिका पर नोटिस जारी किया है। मामले को दिल्ली ट्रांसफर करने पर अंतिम फैसला जवाबों और आगे की सुनवाई के बाद होगा।
