'पुलिस अदालत में सहयोग करती है, लेकिन थानों में मालिक जैसा बर्ताव करती है...' बंबई उच्च न्यायालय ने ऐसा क्यों कहा

जून माह की सुनवाई में इसी पीठ ने पुलिस अधिकारियों द्वारा आरोपियों को शिकायत या प्राथमिकी की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराए जाने पर नाराजगी जताई थी। अदालत ने कहा था कि ऐसा करना कानूनन अनिवार्य है।

बंबई उच्च न्यायालय ने एक पुलिस अधिकारी पर लगाए गए जुर्माने को वापस लेने से इनकार करते हुए शुक्रवार को कहा कि पुलिस अदालतों के समक्ष सहयोगात्मक रवैया अपनाती है, लेकिन थानों में 'मालिक' की तरह व्यवहार करती है। संबंधित अधिकारी पर आरोप था कि उसने बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद आरोपियों को शिकायतों की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराईं।

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प्रतीकात्मक (AI Image)

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ ने राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अदालत से पालघर के वाडा थाने के प्रभारी पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाने वाले जून के आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया गया था।

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