Jharkhand JSPC Exam: झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के JPSC परीक्षाएं रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। छात्रों के आंदोलन के बाद हेमंत सोरेन की सरकार ने इन परीक्षाओं को रद्द करने का आदेश दिया था, जिसके बाद यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था। अब इसी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट झारखंड सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है।
झारखंड में छात्रों ने आंदोलन कर ये परीक्षाएं कैंसिल करवाई थी (फाइल फोटो- PTI)
ये भी पढ़ें- जेएसएससी-सीजीएल के अलावा छह और भर्ती परीक्षाएं रद्द, झारखंड सरकार ने जारी की 44 परीक्षाओं की लिस्ट
झारखंड हाईकोर्ट में कई याचिकाएं
झारखंड सरकार के 11वीं से 13वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने के फैसले के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में दो अलग-अलग रिट याचिकाएं दायर की गई हैं। फ़ूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा रद्द करने के खिलाफ भी एक रिट याचिका दायर की गई है। सरकार के आदेश के खिलाफ दायर अलग-अलग याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिसके बाद हाईकोर्ट ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) परीक्षाओं के माध्यम से नियुक्त सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी वाले आदेशपर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों (Food Safety Officers) की नियुक्ति रद्द करने वाले आदेश के अमल पर भी स्टे दे दिया है।
450 अभ्यर्थियों का बड़ी राहत
सरकारी अधिसूचनाओं के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 15 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। याचिकाकर्ताओं के वकील अम्रितांश वत्स ने बताया कि सुनवाई के दौरान जज ने टिप्पणी की कि नियुक्तियां रद्द करना 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत' का उल्लंघन है, जिसके चलते इस फैसले पर स्टे दिया गया है। अदालत के इस फैसले से लगभग 450 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।
आंदोलन के बाद रद्द करने का दिया था आदेश
झारखंड सरकार ने छात्रों के अनशन के बाद इन परीक्षाओं को रद्द करने का आदेश दिया था। ये छात्र कई दिनों से रांची में अनशन कर रहे थे और परीक्षाएं रद्द करने की मांग कर रहे थे। जिसके बाद सरकार ने आखिरकार इनकी मांगों को मानते हुए काफी बातचीत के बाद परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था।
