स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इलाहाबाद HC में दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका, लटक रही गिरफ्तारी की तलवार

। बता दें कि झूंसी पुलिस स्टेशन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरि और दो-तीन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है जिसके बाद उनपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।

Swami Avimukteshwaranand Saraswati: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपने खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। बता दें कि झूंसी पुलिस स्टेशन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरि और दो-तीन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है जिसके बाद उनपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अधिवक्ता राजर्षि गुप्ता, सुधांशु कुमार और श्री प्रकाश के जरिए याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर जल्द सुनवाई हो सकती है।

Avimukteshwaranand Saraswati

अविमुक्तेश्वरानंद ने दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका (फाइल फोटो | PTI )

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज

तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने 173 (4) के तहत जिला कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। एडीजे रेप एंड पोक्सो स्पेशल कोर्ट विनोद कुमार चौरसिया ने झूंसी पुलिस को मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया था। कोर्ट के इस आदेश के अनुपालन में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। झूंसी थाना पुलिस ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी और दो-तीन अज्ञात के खिलाफ एफ आई आर दर्ज की है। यह एफआईआर बीएनएस की धारा 351(3), लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5l, 6,3,4(2),16 और 17 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना भी शुरू कर दी है। अब उनपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।

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