सुप्रीम कोर्ट से नोएडा DM को बड़ी राहत, मेधा रूपम की सैलरी से नहीं कटेगा 5 लाख का जुर्माना, हाई कोर्ट के आदेश पर रोक

Noida DM Medha Roopam: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के उन हिस्सों पर रोक लगा दी है, जिसमें नोएडा की डीएम मेधा रूपम के खिलाफ सख्त टिप्पणियां की गई थीं और उनकी सैलरी से 5 लाख रुपये का मुआवजा वसूलने का आदेश दिया गया था।

Noida DM Medha Roopam: नोएडा की जिलाधिकारी (DM) मेधा रूपम और उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के संबंधित हिस्सों पर रोक लगा दी है, जिसमें नोएडा की डीएम के खिलाफ बेहद सख्त टिप्पणियां की गई थीं और याचिकाकर्ता छात्रा को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने तथा यह राशि डीएम की सैलरी से वसूलने का निर्देश दिया गया था।

Noida DM Medha Roopam

नोएडा डीएम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश (फाइल फोटो)

यह पूरा मामला नोएडा में अप्रैल महीने के दौरान हुए श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। इस प्रदर्शन में शामिल दिल्ली विश्वविद्यालय की 25 वर्षीया छात्रा आकृति चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और बाद में 13 मई को नोएडा प्रशासन ने उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगा दिया था। इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए आकृति चौधरी ने हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिका दायर की थी।

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