ED को बड़ी सफलता; फर्जी डिग्री घोटाला मामले में मां-बेटे को कोर्ट ने किया घोषित भगोड़ा

फर्जी डिग्री घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए शिमला की विशेष PMLA अदालत ने आशोनी कंवर और उनके बेटे मनदीप राणा को भगोड़ा आर्थिक अपराधी करार दिया। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में सामने आया कि मानव भारती यूनिवर्सिटी के नाम पर डिग्रियां बेचकर करोड़ों की अवैध कमाई की गई। अदालत ने ED की अर्जी पर 3 जनवरी 2026 को फैसला सुनाते हुए मां-बेटे के खिलाफ सख्त आदेश जारी किए।

Shimla News: फर्जी डिग्री घोटाले से जुड़े मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए शिमला स्थित विशेष PMLA अदालत ने आशोनी कंवर और उनके बेटे मनदीप राणा को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया। यह फैसला 3 जनवरी 2026 को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर की गई अर्जी पर सुनाया गया।

Shimla PMLA Court Declares Mother–Son Duo Fugitive in Fake Degree Scam

शिमला PMLA कोर्ट ने फर्जी डिग्री स्कैम में मां-बेटे की जोड़ी को भगोड़ा घोषित किया

ED ने यह जांच हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के धर्मपुर थाना क्षेत्र में दर्ज तीन एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी राज कुमार राणा ने अपनी पत्नी आशोनी कंवर, बेटे मनदीप राणा और बाकी सहयोगियों के साथ मिलकर फर्जी डिग्रियों का एक बड़ा रैकेट खड़ा किया था। एजेंसी के अनुसार, मानव भारती यूनिवर्सिटी, सोलन के नाम का इस्तेमाल करते हुए एजेंटों और छात्रों से रकम ली जाती थी और बदले में उन्हें नकली डिग्रियां उपलब्ध करवाई जाती थीं।

End of Feed