दिल्ली-NCR में सुपरटेक होमबायर्स के लिए खुशखबरी, 3 साल में मिल जाएंगे फ्लैट! NBCC 16 अधूरे प्रोजेक्ट करेगी टेकओवर

दिल्ली-एनसीआर के सुपरटेक में 2010-12 के बीच निर्माण की गईं 16 अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एनबीसीसी को सौंपे हैं। कोर्ट के इस आदेश के बाद करीब 50 हजार से अधिक फ्लैट खरीदारों को 3 साल में अपना घर मिलने की आस बढ़ गई है।

दिल्ली-एनसीआर में लंबे समस से अधूरी फ्लैट परियोजनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट साल 2010-12 के बीच निर्मित की सुपरटेक के अधूरे 16 हाउसिंग प्रोजक्ट को बनाने की मंजूरी दे दी है। ये सभी परियोजनाएं एनबीसीसी को सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एनबीसीसी को अधिकतम तीन साल की निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूरा करने को कहा है। इस आदेश से लगभग 50,000-51,000 घर खरीदारों को बड़ी राहत मिली है, जो एक दशक से अधिक समय से कब्जे का इंतजार कर रहे थे।

Delhi-NCR Supertech Housing Projects

सुपरटेक फ्लैट (फोटो-Istock)

कोर्ट ने पाया कि सुपरटेक परियोजनाओं को समय से पूरा करने में विफल रही है और कंपनी पर धन के दुरुपयोग के तमाम आरोप हैं। लिहाजा, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें समय पर परियोजना पूर्ण करने और घर खरीदारों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए एनबीसीसी को परियोजनाओं के हस्तांतरण को मंजूरी दी गई थी।

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