Rajasthan News: दुकान से ढाबे तक नाबालिग वर्कर्स पर सख्त हुआ कानून; अब से इस उम्र वाले नहीं करेंगे काम

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने बाल और किशोर श्रम से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए नया अध्यादेश लागू किया है। अब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी काम में लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। 14 से 18 वर्ष के किशोरों को विशेष श्रेणी में रखते हुए उनके काम के घंटे प्रतिदिन अधिकतम तीन तय किए गए हैं। साथ ही, इस आयु वर्ग के किशोरों को रात की पारी में काम कराने पर सख्त रोक लगाई गई है।

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने राज्य में नाबालिगों और किशोरों के श्रम से जुड़े नियमों में अहम बदलाव करते हुए नया अध्यादेश लागू कर दिया है। इस संशोधन के बाद अब दुकान, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम करने की न्यूनतम आयु बढ़ा दी गई है, वहीं किशोरों के लिए रात में काम करने पर सख्त रोक लगा दी गई है। सरकार का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य बाल एवं किशोर श्रमिकों की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य एवं शिक्षा की रक्षा करना है।

child labour law rajasthan

राजस्थान में किशोर श्रमिकों की उम्र 12 से बढ़कर 14 हुई (AI Image)

काम करने की उम्र में बदलाव

नए नियमों के तहत अब 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी तरह का काम नहीं कराया जा सकेगा। पहले जहां 12 वर्ष की उम्र से काम की अनुमति थी, उसे बढ़ाकर अब 14 वर्ष कर दिया गया है। इसके साथ ही 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के किशोरों को विशेष श्रेणी में रखते हुए उनके काम के घंटों और शर्तों को और स्पष्ट किया गया है।

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