Pune Rape Case: 12 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया आरोपी, बचाव पक्ष के वकील ने दी यह दलील

Pune Rape Case: पुणे के स्वारगेट बस अड्डे में एक बस के अंदर 26 वर्षीय युवती से दुष्कर्म के आरोपी को शुक्रवार को 12 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। पुणे की एक अदालत ने आरोपी दत्तात्रेय गाडे को 12 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। बचाव पक्ष के वकील एडवोकेट वाजिद खान ने कहा कि उसे 12 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। उस पर पहले दर्ज मामले बलात्कार के नहीं, बल्कि लूट के थे।

Pune Rape Case: पुणे के स्वारगेट बस अड्डे में एक बस के अंदर 26 वर्षीय युवती से दुष्कर्म के आरोपी को शुक्रवार को 12 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। पुणे की एक अदालत ने आरोपी दत्तात्रेय गाडे को 12 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है।

Pune Rape

पुणे रेप केस

बचाव पक्ष ने क्या कुछ कहा?

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, बचाव पक्ष के वकील एडवोकेट वाजिद खान ने कहा कि उसे 12 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। उस पर पहले दर्ज मामले बलात्कार के नहीं, बल्कि लूट के थे। जांच अधिकारी ने कहा कि वह आदतन अपराधी है, लेकिन उसे पहले किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया था। सुबह 5:45 बजे था, वह चिल्ला सकती थी और मदद की गुहार लगा सकती थी। कोई भी काम जबरदस्ती नहीं किया गया।

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