बांके बिहारी मंदिर की इस याचिका पर टली सुनवाई, रामभद्राचार्य ने सरकार को सुनाई खरी-खरी; जानें क्या है माजरा?

Banke Bihari temple: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री बांके बिहारी मंदिर के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के लिए एक न्यास का गठन करने संबंधी अध्यादेश की वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर सुनवाई बुधवार को स्थगित कर दी।

प्रयागराज : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के लिए एक न्यास का गठन करने संबंधी अध्यादेश की वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर सुनवाई बुधवार को स्थगित कर दी। अदालत में बुधवार को जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो राज्य सरकार की ओर से हलफनामा दायर कर कहा गया कि राज्य की विधायिका द्वारा उक्त अध्यादेश के संबंध में एक विधेयक पारित किया गया है, जिस पर राज्यपाल की मंजूरी प्रतीक्षारत है।

Banke Bihari Temple (File Photo)

बांके बिहारी मंदिर (फाइल फोटो)

न्यूज एजेंसी भाषा के हवाले से न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की पीठ ने राज्य सरकार की ये दलील सुनने के बाद मामले की सुनवाई स्थगति करने का आदेश दिया ताकि याचिकाकर्ता उक्त कानून को चुनौती दे सके या फिर लंबित रिट याचिका में संशोधन की अर्जी दायर कर सके। श्री बांके बिहारी जी और दो अन्य लोगों द्वारा यह याचिका दायर की गई है।

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