कोरोना काल में जमा फीस का 15% स्कूलों को करना होगा वापस, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश

  • Authored by: शिशुपाल कुमार
  • Updated Jan 16, 2023, 07:15 PM IST

Allahabad High Court: 2020-21 में कोरोना के चलते लॉकडाउन लगाया गया था। इस दौरान सभी स्कूल बंद थे और सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, इसके बावजूद स्कूल पूरी फीस वसूल रहे थे। इसके खिलाफ अभिभावकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने इसपर फैसला सुनाया है।

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभिभावकों को बड़ी जीत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना के समय ली गई फीस को अधिक माना है और स्कूलों को आदेश दिया है कि वो फीस का 15 प्रतिशत हिस्सा छात्रों को वापस करें या फिर उसे वर्तमान फीस में एडजस्ट करें।

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कोरोना काल में जमा फीस का 15% स्कूलों को करना होगा वापस

लाखों लोगों को राहत

कोरोना काल में जिन अभिभावकों को स्कूल की फीस भरनी पड़ रही थी, उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने कोरोना काल में जमा की गई स्कूल फीस की 15 फीसदी राशि माफ करने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि कोरोना काल में जमा की गई स्कूल फीस माफ की जाएगी।

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