'कानून का पालन करें लोग, जंतर-मंतर पर CJP को प्रदर्शन की इजाजत नहीं' दिल्ली पुलिस की अपील

निषेधाज्ञा के तहत पूर्व लिखित अनुमति के बिना, पांच या अधिक लोगों के सार्वजनिक रूप से जमा होने, सभा करने, जुलूस, प्रदर्शन, घेराव करने और धरने देने पर प्रतिबंध है। यह आदेश नारे लगाने, भाषण देने और आग्नेयास्त्र (हथियार), बैनर, तख्तियां, लाठियां, तलवारें, छड़ें, ईंट-पत्थर या इसी तरह की अन्य वस्तुएं ले जाने पर भी रोक लगाता है।

CJP Protest: जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के पहले दिल्ली पुलिस ने लोगों से कानून का पालन करने और सहयोग करने की अपील की है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के लिए सुरक्षा इंतजामों पर DCP सचिन शर्मा ने कहा कि जंतर-मंतर पर किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन या मार्च की इजाजत नहीं दी गई है और एहतियाती कदम उठाए गए हैं।

Delhi Police

दिल्ली पुलिस की लोगों से सहयोग करने की अपील।

नई दिल्ली में BNSS की धारा 163 लागू

पुलिस अधिकारी ने कहा, 'मैं सभी से कानून का पालन करने और पुलिस का सहयोग करने की अपील करता हूं। यहां धारा 163 लागू है। नई दिल्ली में BNSS की धारा 163 लागू है। इसलिए, मैं साफ कर देना चाहता हूं कि यहां किसी भी तरह के अनधिकृत धरने, विरोध प्रदर्शन या रैली की इजाज़त नहीं है। मैं सभी से कानून का पालन करने और पुलिस का सहयोग करने की अपील करता हूं।'

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