गलती से अगर हो जाए मिस्टेक तो भी नहीं रुकेगा दाखिल-खारिज, राजस्व विभाग ने दिया 30 दिन का अल्टीमेटम

बिहार में जमीन दाखिल-खारिज के पेंडिंग मामलों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने डीसीएलआर को 30 दिन के भीतर मामूली गलतियों के चलते रिजेक्ट हुए मामलों को निपटाने के आदेश दिए हैं। इससे लंबे समय से पेंडिंग दाखिल-खारिज के मामलों को लेकर जमीन के मालिकों को अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।

बिहार में जमीन दाखिल-खारिज मामले से जमीन के मालिकों अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उनकी यह परेशानी भी जल्द ही खत्म होने वाली है। क्योंकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि सुधार डिप्टी कलेक्टर (DCLR) को इन मामलों के संबंध में पत्र लिखा है। इस पत्र के अनुसार, छोटे-छोटे कारणों से पेंडिंग दाखिल-खारिज मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के आदेश दिए गए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 30 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, जिसमें मामूली गलतियों के चलते रिजेक्ट किए गए मामलों को निपटाने का आदेश दिए गए है।

Bihar Land Mutation Case

गलती से अगर हो जाए मिस्टेक तो भी नहीं रुकेगा दाखिल-खारिज

जमीन दाखिल-खारिज मामलों को होगा निपटारा

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा लिखे गए पत्र में यह भी कहा गया है कि बिना किसी ठोस कारण के किसी जमीन के दाखिल-खारिज मामले को पेंडिंग रखना उचित नहीं है। छोटे-छोटे कारणों से पेंडिंग मामलों को जल्द निपटाने के आदेश दिए गए हैं। इसका अर्थ यह है कि अब इससे संबंधित अधिकारी आपसे खुद संपर्क करेंगे और ऑफिस बुलाकर जमीन के दाखिल-खारिज काम को निपटाएंगे। लंबे समय से परेशान हो रहे लोगों की परेशानी को दूर किया जाएगा।

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