Patna News: बिहार सरकार का रुख नरम, इन शर्तों के साथ ऑटो से स्कूली बच्चों को ढोने की छूट

पिछले दिनों बिहार राज्य में तिपहिया वाहनों से स्कूली बच्चों को लाने ले जाने पर पाबंदी लगाई गई। 1 अप्रैल से यह फैसला लागू भी हुआ लेकिन प्रशासन ने इसपर अपना रुख कुछ नरम किया। एक सप्ताह के लिए ऑटो और ई-रिक्शा चालकों को छूट दी गई। 9 तारीख से ये नियम फिर लागू होने वाले थे लेकिन प्रशासन ने इस मामले में कुछ शर्तों के साथ ऑटो को छूट दे दी है। आइए जानते हैं।

Patna News: अगर ऐसा कहा जाए कि ऑटो चालकों के साथ अभिभावकों के लिए भी राहत की खबर है तो किसी को ऐतराज नहीं होगा।

kids can go to school by Auto rickshaw

ऑटो से स्कूल जा सकेंगे बच्चे

पिछले दिनों प्रदेश में तिपहिया वाहनों से होते हादसों की बढ़ती तादाद को देखते हुए सरकार ने ऑटो और ई-रिक्शा से स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने पर रोक लगा दी थी। नियम के मुताबिक अगर किसी किसी को स्कूली बच्चों को ऑटो से ले जाते हुए पकड़ा जाता, तो उस पर कार्रवाई करने का प्रावधान रखा गया। इससे ऑटो चालकों के साथ अभिभावकों को भी बड़ी परेशानी हुई। 1 अप्रैल से यह नियम राज्य भर में लागू भी हो गया लेकिन प्रशासन ने इस फैसले को लेकर अपना रवैया कुछ नरम किया। ऑटो चालकों को 9 अप्रैल तक की मोहलत मिली थी, फिर यह नियम कड़ाई के साथ लागू होना था।

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