Noida में तीन दिन धारा 163 लागू, चप्पे-चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर; बकरीद पर भूलकर भी न करें ये गलतियां

गौतमबुद्धनगर में बकरीद के मौके पर 7 जून से 9 जून तक धारा 163 लागू की गई है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए 6 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। साथ ही कमिश्नरेट के तीनों जोनों के डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी और थाना-चौकी प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार गश्त पर भी रहेंगे। बकरीद पर प्रतिंबधित पशुओं की कुर्बानी पर रोक लगाई गई है। साथ ही ईदगाह और मस्जिद में ही नमाज अदा करने के लिए कहा गया है।

बकरीद के मौके पर गौतमबुद्धनगर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिले आज से धारा 163 भी लागू कर दी गई है। जिसका प्रभाव तीन दिन तक रहेगा। यह फैसला बकरीद और विभिन्न संगठनों की ओर से आयोजित धरना प्रदर्शन को देखते हुए लिया गया है। इस दौरान पुलिस की चप्पे-चप्पे पर पैनी नजर रहेगी। साथ ही सोशल मीडिया पर भी खास निगरानी रहेगी। बकरीद पर लोगों को निर्देश दिया गया है कि वे केवल ईदगाह और मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़े। वहीं प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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सांकेतिक फोटो

सुरक्षा के लिए 6000 पुलिसकर्मी तैनात

बकरीद पर ईदगाहों और मस्जिदों में शांतिपूर्वक नमाज अदा होगी। त्योहार के मौके पर खुशियों में खलल न पड़े, इसके लिए शहर से देहात तक सुरक्षा का मजबूत घेरा खींचा गया है। इसके लिए छह हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के साथ निगरानी में जुटे हैं। अतिरिक्त सतर्कता के लिए जिले में 7 जून से 9 जून तक धारा 163 (पूर्व में CRPC की धारा 144) लागू रहेगी। इन तीन दिनों के दौरान किसी भी तरह के धरना-प्रदर्शन पर रोक रहेगी। प्रशासन के मंजूरी के बाद ही कोई कार्यक्रम या जुलूस का आयोजन किया जा सकेगा। इस दौरान माहौल खराब करने वालों पर भी पुलिस की विशेष नजर रहेगी।

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