सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के साथ महाराष्ट्र में लोकल बॉडी चुनाव कराने का आदेश किया जारी

महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के साथ लोकल बॉडी चुनाव कराने का आदेश जारी किया है। महाराष्ट्र लोकल बॉडी चुनाव में 2022 से पहले की आरक्षण व्यवस्था लागू होगी। JK बांकिया कमीशन के आधार पर इन चुनावों में OBC रिजर्वेशन दिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना चार सप्ताह के भीतर जारी करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण का विवादास्पद मुद्दा 2022 की रिपोर्ट से पहले जैसा ही रहेगा। पीठ ने स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न कराने के लिए समयसीमा तय करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से इसे चार महीने में संपन्न करने को कहा। पीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) को उचित मामलों में अधिक समय मांगने की स्वतंत्रता दी।

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महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव

पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित याचिकाओं पर फैसलों पर निर्भर करेंगे। शीर्ष अदालत ने 22 अगस्त, 2022 को एसईसी और महाराष्ट्र सरकार को राज्य में स्थानीय निकायों की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था।

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