Thane News: महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक विशेष अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 2021 में हुए इस घटना का चार साल बाद फैसला आया है। अपराधी को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया। कारावास के अलावा दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की जेल और 20 हजार का जुर्माना
विशेष लोक अभियोजक रेखा हिवराले ने अदालत को बताया कि ठाणे जिले के कलवा में 17 अगस्त 2021 की दोपहर जब 13 वर्षीय किशोरी अपने घर के बाहर खेल रही थी तब दोषी ने इस कृत्य को अंजाम दिया। दोषी किशोरी का मुंह बंद करके अपने घर में खींच ले गया और वहां उससे दुष्कर्म किया।
चार साल तक चले इस मुकदमे के दौरान किशोरी और उसकी मां सहित अभियोजन पक्ष के आठ गवाहों से पूछताछ की गई। जिसके बाद विशेष न्यायाधीश डी एस देशमुख ने गुरुवार, 3 अप्रैल को कलवा निवासी आरोपी को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी ठहरा कर सजा सुनाई।
न्यायाधीश देशमुख ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक हिवराले ने ये जानकारी दी कि न्यायाधीश ने निर्देश के मुताबिक, जुर्माने की राशि वसूल होने पर उसे किशोरी को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा।
(इनपुट-भाषा)
