बॉम्बे हाईकोर्ट ने एंकर ग्रुप के निदेशक हेमंग शाह की गिरफ्तारी को बताया अवैध, पुलिस पर ‘जल्दबाजी’ का आरोप

हेमंग शाह को 17 मई को दिल्ली एयरपोर्ट पर मस्कट जाते वक्त LOC के आधार पर हिरासत में लिया गया और मुंबई लाया गया। यह शिकायत उनके बड़े भाई मेहुल शाह द्वारा मालाबार हिल पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी, जिसमें धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए थे।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एंकर ग्रुप के 50 वर्षीय निदेशक हेमंग शाह की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए पुलिस को कड़ी फटकार लगायी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इस मामले में उन्हें ‘जोश और उत्साह’ में हिरासत में लेने की कोई जरूरत नहीं थी। कोर्ट ने इस बात पर भी बल दिया कि उनकी गिरफ्तारी का उद्देश्य विवादित रकम की वसूली था।

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बॉम्बे हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

कोर्ट ने इस पूरे मामले में पुलिस के व्यवहार को लेकर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि 14 मई की आधी रात के बाद 2:14 बजे शिकायत दर्ज करना और उसी दिन लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी करना “भयंकर जल्दबाजी” है।

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