दिल्ली मेट्रो में दो बोतल शराब ले जाने की इजाजत, लेकिन नोएडा-ग्रेटर नोएडा और NCR वाले सावधान! नियम जान लें

दिल्ली मेट्रो में पिछले साल जून से ही 2 बंद बोतल शराब लेकर जाने की इजाजत है। लेकिन इसको लेकर DMRC ने अब स्पष्ट कर दिया है कि भले ही मेट्रो में दो बोतल ले जाने की छूट हो, लेकिन जिस राज्य में जा रहे हैं, आपको नियम उसी राज्य के मानने होंगे।

Liquor Bottle Rules in Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो में दो बोतल शराब (सील बंद) लेकर जाने की इजाजत है। पहले DMRC ने मेट्रो में शराब ले जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई हुई थी। सिर्फ एयरपोर्ट लाइन (Airport Line) पर ही एक बोतल शराब लेकर जाने की इजाजत थी। लेकिन पिछले साल जून से मेट्रो में दो बोतल शराब (2 Bottle Liquor in Delhi Metro) ले जाने की इजाजत मिल गई थी। इसके बाद शराब पीने के शौकीनों की मौज हो गई, क्योंकि अब वह दिल्ली और गुड़गांव से सस्ती शराब लेकर दूसरे शहरों में मेट्रो से जा सकते थे। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो सावधान! क्योंकि दिल्ली मेट्रो ने अब इसको लेकर तस्वीर साफ कर दी है। हालांकि, दिल्ली मेट्रो में अब भी आप दो बोतल शराब लेकर जा सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि एक राज्य से दूसरे राज्य में शराब ले जाने की कानूनी इजाजत नहीं है। ऐसा करना आपके लिए मुसीबत बन सकता है।

Delhi Metro Liquor Policy.

दिल्ली मेट्रो में दो बोतल शराब ले जाने की इजाजत

दरअसर शराब को लेकर हर राज्य में अलग नियम हैं, टैक्स भी अलग-अलग हैं। उदाहरण के लिए अगर आप दिल्ली से शराब लेकर नोएडा या ग्रेटर नोएडा आते हैं तो यह गैरकानूनी है। क्योंकि जिस शराब को आप लेकर आएंगे उसका टैक्स दिल्ली में चुकाया गया होगा, उत्तर प्रदेश में नहीं। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि शराब की बोतलों में साफ तौर पर राज्य का नाम लिखा होता है, जिसमें उसे खरीदा और बेचा जा सकता है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने साफ कर दिया है कि मेट्रो में सील बंद बोतल ले जाने की इजाजत है, लेकिन आपको एक राज्य से दूसरे में जाने पर एक्साइज ड्यूटी से जुड़े कानूनों के उल्लंघन के प्रति सतर्क रहना चाहिए।

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