Delhi News: मालवीय नगर अग्निकांड में रसोइया केसर नेगी को मिली राहत, साकेत कोर्ट ने सख्त शर्तों के साथ दी जमानत

दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड मामले में गिरफ्तार रसोइया केसर नेगी को साकेत जिला अदालत से जमानत मिल गई है। अदालत ने कहा कि आरोपी द्वारा गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने का कोई ठोस प्रमाण रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है।

Malviya Nagar Fire Case: दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड मामले में गिरफ्तार रसोइया केसर नेगी को साकेत जिला अदालत से राहत मिल गई है। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद उसे जमानत प्रदान करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित हो सके कि आरोपी ने किसी गवाह को प्रभावित करने, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या जांच में बाधा डालने का प्रयास किया है।

Malviya Nagar Fire Case

मालवीय नगर अग्निकांड की भयावह तस्वीर

किस आधार पर मिली जमानत?

कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष की ओर से जताई गई आशंकाएं सामान्य प्रकृति की हैं और उन्हें समर्थन देने के लिए पर्याप्त आधार उपलब्ध नहीं है। अपने आदेश में अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी को जमानत पर रिहा किए जाने से न तो जांच प्रभावित होने की संभावना है और न ही न्यायिक प्रक्रिया में किसी तरह की बाधा आने की आशंका है। इसी आधार पर अदालत ने जमानत मंजूर की। हालांकि, कोर्ट ने जमानत के साथ कई शर्तें भी निर्धारित की हैं।

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