UP Nikay Chunav से जुड़ी अधिसूचना पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का योगी सरकार से जवाब तलब

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  • Updated Apr 7, 2023, 11:16 PM IST

UP Nikay Chunav: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आगामी शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अनुसूचित जाति (एससी) की सीट के आरक्षण पर उसकी मसौदा अधिसूचना को चुनौती देने वाली अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

UP Nikay Chunav: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार को आगामी शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अनुसूचित जाति (एससी) की सीट के आरक्षण पर उसकी मसौदा अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। सरकार ने 30 मार्च, 2023 को अधिसूचना जारी कर भागीदारों से आगामी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण के संबंध में अपनी आपत्तियां देने को कहा था।

UP Nikay Chunav, Allahabad High Court

यूपी निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से पूछे सवाल

अभिनव त्रिपाठी नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश प्रितिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल की पीठ ने राज्य सरकार को छह अप्रैल, 2023 तक प्राप्त सभी आपत्तियों पर कानून के मुताबिक निर्णय लेने को कहा।

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