UP : कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में नहीं बिकेगा मांस, दुकानदारों को लगानी होगी नेम प्लेट; वेष बदलकर घुसपैठ किया तो...

यूपी में सावन माह के दौरान कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुली जगहों पर मांस बेचने पर प्रतिबंध लगाये जाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि आगामी त्योहार मोहर्रम और रथयात्रा के दौरान भड़काऊ नारे और हथियार प्रदर्शन कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। साथ ही डीजे, ताजिया और रथ की ऊंचाई, तय सीमा से अधिक नहीं, डीजे, ढोल-ताशे की ध्वनि की सीमा भी तय होगी।

लखनऊ : आगामी त्योहारों के मद्देनजर कानून-व्यवस्था और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सभी आयोजन सुरक्षा और समरसता के साथ सम्पन्न हों। खासकर, 11 जुलाई से 09 अगस्त तक श्रावण मास रहेगा, जिसके दौरान पारंपरिक कांवड़ यात्रा, श्रावणी शिवरात्रि, नागपंचमी और रक्षाबंधन जैसे पर्व मनाए जाएंगे। इसी अवधि में 27 जून से 08 जुलाई तक जगन्नाथ रथ यात्रा और 27 जून से 6 या 7 जुलाई तक मोहर्रम के आयोजन संभावित हैं। लिहाजा, सभी आयोजन शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाएं। सीएम ने स्पष्ट किया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर कहीं भी खुले में मांस आदि की बिक्री न हो।

Meat Sales prohibited Kanwar Yatra

सीएम योगी (फाइल फोटो)

कांवड़ यात्रा मार्ग पर खास सतर्कता के निर्देश

मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर विशेष निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह यात्रा आस्था, अनुशासन और उल्लास का प्रतीक है। लिहाजा, उत्तराखंड सीमा से सटे जिलों समेत गाजियाबाद, मेरठ, बरेली, अयोध्या, प्रयागराज, काशी, बाराबंकी और बस्ती जैसे जिले विशेष सतर्कता बरतें। यात्रा मार्ग पर डीजे, ढोल-ताशा और संगीत की ध्वनि निर्धारित मानकों के अनुरूप ही होनी चाहिए। कानफोड़ू आवाज, भड़काऊ नारे और परंपरा से इतर रूट परिवर्तन किसी दशा में स्वीकार्य नहीं होंगे। ताजिया, रथ या कांवड़ यात्रा में प्रयुक्त डीजे की ऊंचाई भी नियत सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि किसी शोभायात्रा के लिए पेड़ काटना, झुग्गियां हटाना या गरीबों का आश्रय उजाड़ना कदापि स्वीकार्य नहीं होगा।

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