संभल जामा मस्जिद मामले पर आया इलाहाबाद कोर्ट का फैसला, ASI सर्वे की मिली मंजूरी, खारिज हुई मुस्लिम पक्ष की याचिका

संभल शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर मस्जिद कमेटी द्वारा चुनौती दी गई थी। 13 मई को सिविल रिवीजन याचिका पर बहस पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। आज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पत्र की सिविल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है और जामा मस्जिद के सर्वे को मंजूरी दे दी है।

संभल जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद मामले पर आज यानी सोमवार, 19 मई दोपहर दो बजे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने संभल में स्थित जामा मस्जिद में ASI सर्वे को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है।

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संभल जामा मस्जिद विवाद पर आज इलाहाबाद कोर्ट सुनाएगी फैसला

जानकारी के लिए बता दें कि 19 नवंबर 2024 को सिविल कोर्ट द्वारा मस्जिद के सर्वे को लेकर दिए आदेश को मस्जिद कमेटी द्वारा चुनौती दी गई थी। 13 मई को मस्जिद कमेटी की सिविल रिवीजन याचिका पर बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए, जामा मस्जिद के सर्वे को मंजूरी दे दी है।

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