अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा, खत्म हुई विधायक की सदस्यता

मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट के इस फैसले के बाद विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने अब्बास अंसारी की विधायक सदस्यता खत्म होने की घोषणा करते हुए रिक्त स्थान की सूचना चुनाव आयोग की दी।

UP: उत्तर प्रदेश के मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी की विधायक सदस्यता खत्म हो गई है। इसकी सूचना खुद विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे द्वारा दी गई। विशेष रूप से रविवार यानी आज छुट्टी होने के बावजुद कार्यालय खोला गया और चुनाव आयोग को रिक्त सीट की जानकारी देने के लिए पत्र भेजा गया। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने रिक्त सीट घोषणा शनिवार को मऊ कोर्ट द्वारा हेट स्पीच केस में सजा सुनाने के बाद आज रविवार को की।

Abbas Ansari

अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा

मऊ कोर्ट ने हेट स्पीच केस में अब्बास अंसारी को दोषी करार किया

शनिवार को मऊ कोर्ट ने हेट स्पीच केस में सदर विधायक अब्बास अंसारी और उसके चाचा मंसूर अंसारी को दोषी करार करते हुए सजा सुनाई। जानकारी के लिए बता दें कि कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 2 साल की और मंसूर अंसारी को 6 महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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