UP: उत्तर प्रदेश के मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी की विधायक सदस्यता खत्म हो गई है। इसकी सूचना खुद विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे द्वारा दी गई। विशेष रूप से रविवार यानी आज छुट्टी होने के बावजुद कार्यालय खोला गया और चुनाव आयोग को रिक्त सीट की जानकारी देने के लिए पत्र भेजा गया। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने रिक्त सीट घोषणा शनिवार को मऊ कोर्ट द्वारा हेट स्पीच केस में सजा सुनाने के बाद आज रविवार को की।
अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा
मऊ कोर्ट ने हेट स्पीच केस में अब्बास अंसारी को दोषी करार किया
शनिवार को मऊ कोर्ट ने हेट स्पीच केस में सदर विधायक अब्बास अंसारी और उसके चाचा मंसूर अंसारी को दोषी करार करते हुए सजा सुनाई। जानकारी के लिए बता दें कि कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 2 साल की और मंसूर अंसारी को 6 महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
विधायक की सदस्यता हुई समाप्त
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, यदि किसी विधायक को 2 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है, तो इससे उनकी विधानसभा की सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाती है। इसके तहत जिस समय अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई गई, उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गई। यही कारण है कि आज विशेष रूप से कार्यालय खोला गया और रिक्त स्थान की जानकारी चुनाव आयोग को दी गई।
