झीरम घाटी कांड : 13 साल बाद 10 दोषियों को फांसी की सजा, कांग्रेस नेताओं समेत 29 लोगों की हुई थी मौत; जानें क्या है मामला

छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी नक्सली हमले के करीब 13 साल बाद जगदलपुर की विशेष NIA अदालत ने 10 दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई। मामले में 5 सितंबर को 10 आरोपियों को दोषी ठहराया गया था और ट्रायल के दौरान 100 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे।

जगदलपुर : झीरम घाटी कांड में बुधवार को अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 10 दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। जगदलपुर की विशेष NIA अदालत ने यह फैसला सुनाया है। दरअसल, 25 मई 2013 को झीरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले पर हमला किया था। इस हमले में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं समेत 29 लोगों की मौत हुई थी। मृतकों में कांग्रेस के कई वरिष्ठ और शीर्ष नेता-विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा, नंदकुमार पटेल और सुरक्षाकर्मी घायल थे।

Jhiram Ghati Case

सांकेतिक फोटो-Istock

हमले में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, पूर्व मंत्री महेंद्र कर्मा और उदय मुदलियार मारे गए थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल भी हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में 5 सितंबर को अदालत ने 10 आरोपियों को दोषी ठहराया था। ट्रायल के दौरान 100 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए। करीब 13 साल बाद झीरम घाटी मामले में अदालत ने दोषियों की सजा का ऐलान किया है।

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