अलवर में रेप का झूठा आरोप लगाने वाली महिला को 20 साल की सजा; नाबालिग को फंसाने की रची थी साजिश

अलवर और उदयपुर में दो चौंकाने वाले मामलों ने समाज को झकझोर कर रख दिया है, जहां यौन शोषण के आरोपियों को कठोर सजा सुनाई गई। अलवर में एक महिला ने अपने नाबालिग भतीजे पर रेप का आरोप लगाया, लेकिन जांच में खुद दोषी पाई गई और उसे 20 साल की सजा मिली।

Alwar News: अलवर में एक चौंकाने वाले मामले में, रेप का आरोप लगाने वाली महिला को ही दोषी पाया गया। पॉक्सो कोर्ट नंबर-4 ने उसे 20 साल की सजा सुनाई है। इस फैसले के चलते उसका 9 महीने का बेटा भी मजबूरी में जेल में रहना पड़ेगा। महिला ने आरोप लगाया था कि उसके नाबालिग भतीजा ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस जांच में सच्चाई कुछ और ही निकली। महिला ही घर के अन्य सदस्यों के बाहर जाने पर उस नाबालिग को बुलाती थी। फैसला सुनाते हुए जज हिमांकनी गौड़ ने कहा कि चाची का दर्जा मां के समान होता है।

Woman found guilty of making false allegations of rape against her minor nephew

नाबालिग भतीजे पर रेप का फर्जी आरोप लगाने वाली महिला दोषी करार

इस तरह सच आया सामने

सरकारी वकील प्रशांत यादव ने जानकारी दी कि तिजारा थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने 11 अगस्त 2024 को अपने नाबालिग भतीजे के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया था। महिला ने आरोप लगाया था कि भतीजा पिछले छह महीनों से उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था और फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देता था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की और दोनों के बीच कॉल रिकॉर्डिंग खंगाली। जांच में सामने आया कि छह महीने के दौरान दोनों के बीच 832 बार मोबाइल पर बातचीत हुई थी, जिससे पुलिस को मामला संदिग्ध लगा। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि जिस समय कथित घटनाएं हुईं, उस समय भतीजा नाबालिग था।

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