BJP MLA कंवरलाल मीणा की विधायकी खत्म, SDM पर तानी थी पिस्टल; जानें क्या है पूरा मामला

BJP MLA Kanwarlal Tterminates: राजस्थान विधानसभा ने भाजपा विधायक कंवर लाल मीणा की सदस्यता समाप्त कर दी। उन्हें साल 2003 में एसडीएम पर पिस्तौल तानने के आरोप में दोषी ठहराया गया और तीन साल जेल की सजा सुनाई गई। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, मीना की सदस्यता 1 मई से प्रभावी रूप से समाप्त हो गई है।

BJP MLA Kanwarlal Tterminates: राजस्थान की राजनीति में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। शुक्रवार को बारा जिले की अंता विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कानूनी सलाह के आधार पर यह निर्णय लिया। जानकारी के मुताबिक, कंवरलाल मीणा को 20 साल पुराने आपराधिक मामले में दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा दी गई थी, जिसके तहत उनकी विधायकी 1 मई 2025 को समाप्त हो गई थी। कंवरलाल मीणा पर साल 2003 में तत्कालीन उपजिलाधिकारी (SDM) पर पिस्तौल तानने, सरकारी काम में बाधा डालने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप लगे थे। इसी मामले में अदालत ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई थी।

Anta BJP MLA Kanwarlal terminates

कंवरलाल मीणा की विधायकी खत्म

क्या था मामला

एक अधिकारी ने कहा कि प्राप्त कानूनी राय में सुप्रीम कोर्ट के उदाहरणों का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि विधायक की सदस्यता समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई थी। मीणा ने अपनी सजा को निलंबित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी और उन्हें दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। उन्होंने 21 मई को अकलेरा कोर्ट में आत्मसमर्पण किया और वर्तमान में जेल में बंद हैं। 14 दिसंबर 2020 को झालावाड़ की एडीजे अकलेरा अदालत ने 20 साल पुराने मामले में सरकारी काम में बाधा डालने, सरकारी अधिकारियों को धमकाने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाते हुए मीना को तीन साल कैद की सजा सुनाई थी।

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